सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन हुआ सख्त, रेत चोरी पर लगेगा अंकुश

जिले भर में नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रवेशित मार्गाे पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। बताया जाता है कि खनिज माफिया खदानों से रेत की चोरी ओवर लोडिंग के रूप में करते है जिसमेे कुछ वाहनों में लोहे एवं लकड़ी के पटिए लगाकर रायल्टी से अधिक मात्रा में रेत का परिवहन नगर के आसपास स्थित तौल काटो पर लाकर उन्हें कम दामों पर बेच देते है उसके बाद वाहनो का वजन करवाकर नगर में प्रवेश करते है।
रेत खदान मार्ग से नगर के बीच में पडऩे वाले इन तौल कांटो पर (वे ब्रीज ) यह सिलसिला काफी दिनो से चल रहा है जिस पर पुलिस -खनिज एवं राजस्व अमले द्वारा अंकुश लगाने बगैर रायल्टी, ओवरलोडिंग वाहनो की चेकिंग का अभियान तेज कर दिया गया है जिसमें नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मार्गाे पर उडऩ दस्ता द्वारा सख्त जांच जारी रहेगी । उक्त खबर से रेत के अवैध परिवहनकर्ताओं, चालकों व ओवरलोडिंग करने वालो में हड़कंप मचा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मप्र शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय द्वारा मप्र के समस्त कलेक्टर के नाम जारी आदेश क्रमांक 5234/ 2485/ 2020 भोपाल, दिनांक 28/11/2020 के अनुसार यह निर्देशित किया गया है कि अधिक भार के परिवहन हेतु ट्रांजिट पास जारी नहीं किए जाए। जारी ट्रांजिट पास से अधिक खनिज पाए जाने पर खनिज नियमों के प्रचलित प्रावधानो के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं किसी भी स्थिति में बगैर रायल्टी खनिज वाहनो का संचालन जिले में या जिले के बाहर नहीं किए जाने हेतु खनिज विभाग के अधिकारियों को नियमित भ्रमण कर अनियमितताओं की रोकथाम के निर्देश भी दिए गए है।